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नए साल में पुलिस का टोटका, गुडवर्क में दर्ज हो रिपोर्ट

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लखीमपुर खीरी। साल की आखिरी रात लोग नए साल के स्वागत पर जश्न मना रहे थे, वहीं पुलिस गुडवर्क सेे खाता खोलने की तैयारी में जुटी थी। धौरहरा कोतवाली पुलिस ने तमंचा बरामद कर खाता खोला तो मोहम्मदी पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 60 (2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जीडी की शुरुआत की।
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नए साल के पहले दिन आम लोग भी ऐसा कोई काम करने से बचते हैं, जिससे उनका साल खराब हो। हर एक व्यक्ति शुभ और अशुभ में ही अपने कार्य की शुरुआत करता है। पुलिस भी इसमें पीछे नहीं है। शायद यही वजह है कि साल के पहले दिन पुलिस कई टोटके अजमाती है, जिससे अपराध पर अंकुश लगे और नौकरी आसानी से चलती रहे। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि साल के पहले पुलिस आईपीसी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने से परहेज करती है। इसलिए वह आबकारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, सीआरपीसी की धारा 110, गुंडा एक्ट, निरोधात्मक कार्रवाई आदि से अपराध संख्या एक की शुरुआत करती है। पुलिसकर्मियों का मानना है कि साल की पहली रिपोर्ट आईपीसी के बजाय सीआरपीसी के तहत दर्ज करने से सब अच्छा रहता है। साल के पहले दिन जिले के सभी थानों में यह परंपरा निभाई गई।
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धौरहरा ने शस्त्र, तो मोहम्मदी ने आबकारी अधिनियम से की शुरुआत कोतवाली धौरहरा ने आर्म्स एक्ट तो मोहम्मदी पुलिस ने आबकारी अधिनियम 60 (2) से जीडी की शुरुआत की। कोतवाली धौरहरा पुलिस ने गांव करौंहा निवासी अनन्तू को 12 बोर तमंचा और एक कारतूस समेत गिरफ्तार किया। मोहम्मदी पुलिस भी इसमें पीछे नहीं रही। उसने शस्त्र, जुआ और आबकारी अधिनियम के चार मामले दर्ज किए। इनमें जीडी पर पहला केस गांव कंधारपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार, कुम्हरौआ निवासी अमर सिंह को 10-10 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद करने का दर्ज किया। दूसरे नंबर पर गांव कोरिगवां निवासी दीप सिंह, संत कुमार औप सतेंद्र के खिलाफ जुआ अधिनियम, तीसरा मामला अमीरनगर निवासी अनूप राठौर के खिलाफ शास्त्र अधिनियम और चौथा मामला गांव असौवा निवासी हरीराम के खिलाफ 10 लीटर शराब बरामद करने का दर्ज किया। थाना खीरी, फरधान, मैगलगंज, संपूर्णानगर में भी आबकारी अधिनियम के पहले मामले दर्ज हुए। इसी प्रकार भीरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर चालान भेजा।
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इन छह तारीखों को मानते हैं अशुभ
पुलिस के टोटकों को अजमाने के पीछे भले ही कोई पुख्ता आधार न हो, लेकिन अशुभ मानकर पुलिस इसे दशकों से आजमा रही है। पुलिस तीन, तेरह, तेइस में रवानगी करने और आठ, 18 और 28 रपट नंबर पर आमद दर्ज कराने से परहेज करती है। संवाद
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