लखीमपुर खीरी। एडीजे रामेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को अपने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए अभियोजन के साक्षी तेजेंद्र सिंह विर्क के बयान दर्ज कराने की अर्जी को मंजूर किया है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
तिकुनिया हिंसा के केस में जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी और वादी के व्यक्तिगत वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना की ओर से गवाह तेजेंद्र सिंह विर्क को बयान के लिए दोबारा बुलाने की अर्जी दी थी। इससे पहले अदालत में जिरह के लिए उपस्थित न होने पाने के कारण तेजेंद्र सिंह विर्क का बयान देने का अवसर समाप्त कर दिया था।
अभियोजन की ओर से दिए प्रार्थनापत्र पर सुनवाई चल रही थी। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन की अर्जी के खिलाफ मौखिक आपत्ति की गई थी। कई पेशियों से सुनवाई जारी थी। मंगलवार को एडीजे रामेंद्र कुमार ने अपने फैसले में तेजेंद्र सिंह विर्क को बयान के लिए बुलाने संबंधी अर्जी को मंजूर कर लिया।