फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lakhimpur Kheri News: गन्ना वाहनों की चौड़ाई और ऊंचाई तय, अधिक मिली तो होगी कार्रवाई

Thu, 20 Nov 2025 11:08 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
विज्ञापन
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने गन्ना सहित अन्य वाहनों की ऊंचाई व लंबाई के मानक तय कर दिए हैं। गन्ना लदे वाहनों की अधिकतम चार मीटर यानी 13.12 फुट ऊंचाई और 2.6 मीटर चौड़ाई के मानक तय गए हैं। इससे एक भी इंच ज्यादा हुई तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने वाहनों के ऊंचाई व चौड़ाई के मानकों को लेकर सम्पूर्णानगर, पलियाकलां, बेलरायां, गोला गोकर्णनाथ, कुंभी, अजबापुर, खम्भारखेड़ा, गुलरिया, ऐरा खमरिया, हरगांव चीनी मिल के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है।
कहा कि ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही ओवरलोड-ओवरहाईट को रोकें। पेराई सत्र शुरू होते ही मार्गों पर गन्ना ढुलाई के वाहनों की अधिकता बढ़ी। ऐसे मार्गों पर अक्सर सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। ऐसे वाहनों की वजह से हादसे हुए भी हैं।
विज्ञापन

पत्र में कहा कि गन्ना ढुलाई के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ही लाल कपड़ा या लाल लाइट लगवाएं। कई चीनी मिलों पर ट्रैक्टर के साथ एक से अधिक (दो से तीन) ट्राॅली बांधकर संचालित होते हैं, जिसको भी रोका जाए। वाहनों पर क्षमता से अधिक गन्ना लोड न किया जाए। सभी वाहन नियमानुसार व मानक में संचालित होने चाहिए। पंजीयन पुस्तिका, फिटनेस, टैक्स, बीमा एवं प्रदूषण आदि भी वैध होना चाहिए। चेकिंग में अगर नियमों के अनदेखी पाई जाती है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें