जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव से पहले तैयार की गई मतदाता सूची से ही प्रधान पद का चुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधान पद और सदस्य ग्राम पंचायत का चुनावी कार्यक्रम जारी होने के बाद लगभग ये तय हो गया है। आयोग ने मतदाता सूची में किसी तरह के संशोधन संबंध में निर्देश नहीं जारी किया है। वहीं प्रशासन ने भी चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रधान पद के चुनाव के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। एक नवंबर को जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर वोटों की गिनती होने के बाद पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों को तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह के मुताबिक प्रधान पद के चुनाव के लिए मतदाता सूची में बदलाव संबंधी आयोग की ओर से कोई निर्देश नहीं आया है। इधर प्रधान पद के चुनाव को लेकर प्रशासन ने कलक्ट्रेट में शिकायत प्रकोष्ठ का भी गठन कर दिया है। इस प्रकोष्ठ में वोटों के कटने, नाम बढ़ाए जाने, नामों में संशोधन आदि की शिकायतें लेकर संबंधित ब्लाक के अधिकारियों को भेजी जाएंगी, जिसकी प्राथमिक स्तर पर जांच कराकर शिकायतों को दूर किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर वोटों की गिनती के बाद प्रधान पद और सदस्य ग्राम पंचायत पद पर चुनाव संबंधी तैयारियां तेजी से शुरू हो जाएंगी।