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पूरी पोलिंग पार्टी दोषी, लटकी तलवार

Sat, 31 Oct 2015 06:18 PM IST
लखीमपुर खीरी
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द्वितीय चरण में बांकेगंज ब्लाक के पसियापुर में गलत ढंग से मतदान कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पूरी पोलिंग पार्टी को दोषी माना है। अपर निर्वाचन आयुक्त जय प्रकाश सिंह ने इस संबंध में आरओ/डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर श्रीराम सरोज, एआरओ/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक सुरेंद्र कुमार मिश्र, सेक्टर मजिस्ट्रेट/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी लगुचा राकेश कुमार समेत पोलिंग पार्टी के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने और साथ ही आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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पसियापुर में पोलिंग पार्टी की लापरवाही के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का निर्वाचन आखिर तक गलत मतपत्रों पर कराया जाता रहा।
जिला निर्वाचन अधिकारी किंजल सिंह की ओर से जोनल मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि बांकेगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत ग्रंट नंबर 10 के बूथ संख्या 171 प्राथमिक विद्यालय पसियापुर-3 पर बीडीसी वार्ड संख्या 71 और 72 का निर्वाचन होना था। ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या नौ के मतदाताओं को बीडीसी के वार्ड संख्या 71 पर तथा वार्ड संख्या 12 के मतदाताओं को बीडीसी के वार्ड संख्या 72 के प्रत्याशियों के लिए मतदान करना था। संबंधित एआरओ ने दोनों वार्डों के प्रत्याशियों की सूची न देकर केवल एक ही वार्ड 72 के प्रत्याशियों की सूची पीठासीन अधिकारी को दी।
उक्त दोनों वार्डों पर नौ-नौ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जबकि दोनों वार्डों के लिए अलग-अलग मतपत्रों के बंडल दिए गए थे। सूची न होने के कारण पीठासीन अधिकारी ने केवल वार्ड संख्या 71 के लिए निर्गत 411 मतपत्रों को ही दोनों वार्डों के लिए जारी कर दिया। 411 मतपत्र समाप्त होने के बाद मतदाताओं ने बताया कि यहां पर दो वार्ड हैं। जिसके बाद दोपहर एक बजे बीडीओ को मोबाइल पर इसकी सूचना दी गई। सूचना पर आरओ, एआरओ प्रभारी सहायक विकास अधिकारी को लेकर बूथ पर पहुंचे। वहां सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा वार्ड संख्या 80 के लिए निर्धारित छह प्रत्याशियों की सूची दी गई।
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जिसके बाद मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा संशोधित भी कर दिया गया और बताया गया कि यहां क्षेत्र पंचायत का वार्ड संख्या 72 और 80 लगता है। जिसके बाद मतदान शुरू करा दिया गया। शाम चार बजे शिकायत मिलने पर दोबारा सहायक निर्वाचन अधिकारी ने चेक किया तो पता चला कि वार्ड संख्या 71 की जगह वार्ड संख्या 80 के प्रत्याशियों की सूची दे दी गई। एक ही बूथ पर दो बार हुई गलतियों के कारण पसियापुर में पुनर्मतदान कराना पड़ा। अपर निर्वाचन आयुक्त ने इस गड़बड़ी के लिए आरओ, एआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम और मतदान अधिकारी द्वितीय को दोषी पाया है।  
इनके खिलाफ हुई निलंबन की संस्तुति
श्रीराम सरोज, आरओ/डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, एआरओ/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक लखीमपुर,  राकेश कुमार, सेक्टर मजिस्टेट/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी लगुचा, विद्या प्रकाश वर्मा, पीठासीन अधिकारी/प्रवक्ता बीबीएलसी इंटर कॉलेज खमरिया, श्रीष चंद्र मौर्य, प्रथम मतदान अधिकारी/कनिष्ठ सहायक अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड शारदानगर, निधि दीक्षित, मतदान अधिकारी द्वितीय/सहायक अध्यापक ब्लाक धौरहरा, गोवर्धन प्रसाद राना, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी बांकेगंज 
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