तिकुनिया मामले में हत्या की कोशिश की धारा बढ़ने के बाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी जमानत याचिका
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड में शुक्रवार को सीजेएम की अदालत में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। आशीष पर हत्या की कोशिश की धारा बढ़ने के बाद अर्जी दाखिल की गई थी।
सीजेएम की अदालत में शुक्रवार को खुद को निर्दोष बताते हुए आशीष ने जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रभारी सीजेएम मोना सिंह ने जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद इसे संज्ञेय मामला बताते हुए उसकी दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आशीष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह ने उसे निर्दोष बताते हुए कहा कि इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। नई धाराएं लगाना नाजायज हैं। एसपीओ एसपी यादव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला सत्र परीक्षण का गंभीर अपराध है, जिसमें पूर्व में ही जमानत अर्जी जिला अदालत खारिज कर चुका है। ऐसे में दूसरी अर्जी स्वीकार होने योग्य नहीं है, इस पर प्रभारी सीजेएम मोना सिंह ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।