गोला गोकर्णनाथ। भीखमपुर में छापा मारी के दौरान सहायक आयुक्त राज्यकर भानु प्रकाश ने बालाजी इंटरप्राइजेज फर्म के स्वामी पर जालसाजी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में सहायक आयुक्त राज्य कर भानु प्रकाश ने कहा है कि फर्म बालाजी इंटरप्राइजेज गोला गोकर्णनाथ मार्ग भीखमपुर, जो केंद्रीय प्राधिकार से संबंधित है। विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार अंकित कुमार ग्राम भीखमपुर फर्म का स्वामी है। फर्म की रैकी खंड कार्यालय में तैनात राज्य कर अधिकारी द्वारा बोगस व अस्तित्वहीन पाई गई।
फर्म ने खरीद-बिक्री करते हुए 669.89 लाख राजस्व की क्षति की है। इसके कारण खंड से संबंधित राजस्व से आंकड़े ऋणात्मक हो गए हैं। मामले में फर्म स्वामी के खिलाफ जालसाजी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।