जिले में खाने-पीने के चीजों में मिलावट का खेल धड़ल्ले से जारी हैै। शहर के नामी ब्रांड में शुमार अवधेश देशी घी का नमूना अधोमानक पाया गया है। जबकि अरहर दाल, पनीर, बेसन समेत 18 नमूने मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अगस्त 2015 में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे, रिपोर्ट आने के बाद अभिहित अधिकारी ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब मांगा है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटखोरी को रोकने के लिए दुकानों-होटलों से नमूने भरकर जांच के लिए अगस्त-नवंबर 2015 में लैब भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई हैं। इनमें 18 खाद्य पदार्थों के नमूने मानकों की कसौटी पर फेल हो गए हैं।
अभिहित अधिकारी डॉ अमरसिंह वर्मा ने बताया कि मोहल्ला रामनगर निवासी मोहन गुप्ता की दुकान से भरा गया पनीर, खपरैला स्थित अवधेश घी भंडार से लिया गया देशी घी, फूलबेहड़ के रामनगर खुर्द निवासी तालिब की बर्फी, सरबती देवी कॉलोनी निवासी सचिन निगम की दुकान से लिए गए चटनी, गोला रोड कमलापुर से हर्ष गुप्ता की दुकान से लिया गया पनीर, निघासन के दुलही निवासी रामसिंह की दुकान से लिया गया बेसन, खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा निवासी अमीन की दुकान से लिया गया अरहर दाल, निघासन के मदनापुर निवासी हसनू के खोया, गोला निवासी दिनेश की क्रीम, तगहा निवासी मनोज के मिश्रित दूध और सौठन निवासी मुख्तार अहमद के दूध का नमूना अधोमानक पाया गया है। जबकि धौरहरा के बगहा निवासी सलीम के खोया का नमूना अधोमानक होने के साथ ही असुरक्षित पाया गया है, जो खाने योग्य नहीं था।
पैकिंग के सात नमूने मिले मिथ्याछाप
टीम ने पैकिंग के रस्क, चाय और सोहन पपड़ी के नमूने भी लैब जांच भेजे थे, जिनमें सात नमूने मिथ्याछाप पाए गए हैैं। इन पर एक्सपायरी डेट, निर्माण तिथि, बैच नंबर, ग्रीन मार्क आदि संकेत नहीं मिले हैं। अभिहित अधिकारी डॉ अमरसिंह वर्मा ने बताया कि शाहजहांपुर के पुवायां के गांव भटपुरवा चंदू निवासी चालक रजनीश कुमार की गाड़ी से जोकर ब्रांड रस्क, महाराजनगर निवासी तारिक की दुकान से कांती रस्क, शाहजहांपुर के कसमरा निवासी चालक सुनील कुमार की गाड़ी से कान्हा ब्रांड रस्क, फूलबेहड़ के तेतारपुर निवासी चालक सतीश की गाड़ी से गोल्ड प्लस चाय, पलिया निवासी मोतीलाल गुप्ता की दुकान से पारस नमकीन, हिदायतनगर निवासी मोहम्मद सिद्दीक की दुकान से पपड़ी और शाहजहांपुर के गांव बीबीजई निवासी चालक शेर मोहम्मदी की गाड़ी से एवरेडी ब्रांड रस्क के पैक्ड नमूने लिए गए थे। लैब जांच में यह सभी नमूने मिथ्याछाप पाए गए हैं।
अभिहित अधिकारी डॉ अमर सिंह वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर 30 दिन में जवाब मांगा गया है। साथ ही इच्छुक दुकानदारों को नमूने की रेफरल लैब में जांच कराने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।