क्या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है?
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खाद्य सुरक्षा के तहत अब कोटेदारों को एक आधार नंबर पंजिका रखनी होगी। राशन लेने के लिए आने वाले कार्डधारकों से उनके आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर आधार नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस आशय के निर्देश डीएसओ डॉ. राकेश तिवारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को जारी किए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार नंबर फीड न होने की स्थिति में माह जून से राशन पाने में उपभोक्ताओं को कठिनाई हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा में शामिल सभी पात्र उपभोक्ता अपने आधार नंबर हर हाल में फीड करा दें ताकि राशन वितरण के समय उन्हें कठिनाई न उठानी पड़े।
डीएसओ डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जिन पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक सूची में शामिल हो गए हैं। उन पात्र परिवारों को मई माह से प्रति यूनिट पांच किलो राशन निर्धारित दर पर मिलेगा। इसमे तीन रुपया प्रति किलो की दर से प्रति यूनिट डेढ़ किलो चावल और दो रुपया प्रति किलो की दर से 3.5 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित दर से अधिक दर पर और मात्रा से कम राशन वितरण करने की शिकायत मिलने पर कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।