पलिया तहसील में बैठे बेदखली की नोटिस पाए परिवार व उनके बच्चे।संवाद
पलियाकलां। ग्राम पलिया खुर्द में खलिहान की जमीन पर वर्षों से बसे परिवारों के सामने अब बेघर होने का संकट है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने कई परिवारों को 25 अगस्त तक मकान खाली करने का नोटिस दिया है। इससे घबराए ग्रामीण बुधवार को छोटे-छोटे बच्चों के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई।
गांव की करीब 37 डिसमिल खलिहान भूमि पर कब्जे के मामले में पहले धारा 67 (15-डी) के तहत तहसील प्रशासन ने बेदखली के आदेश दिए थे। आदेश पर अमल न होने पर एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद न्यायालय ने जल्द कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में पहले पूर्व प्रधान रामपाल मौर्य के पिता का गोदाम गिराया गया था। अब प्रशासन ने राजाराम, ओमप्रकाश, छोटेलाल, रामकुमार और संजय राठौर समेत कई परिवारों को 25 अगस्त तक मकान खाली करने का नोटिस दिया है। प्रधान रामपाल मौर्य का कहना है कि यह जमीन करीब 50 साल पहले नवीन परती थी, जिसे बाद में खलिहान में दर्ज कर दिया गया। वहीं एसडीएम पुष्पक ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ कहना संभव नहीं है। कार्रवाई से डरे ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कुछ ग्रामीणों ने उनके लिए वैकल्पिक जमीन और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।