दलहनों के मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने स्टाक सीमा तय कर दी है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि अब निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में कोई भी व्यापारी दालों का संग्रहण नहीं कर सकेगा। फुटकर विक्रेता 50 क्विंटल, थोक विक्रेता 1500 क्विंटल, कमीशन एजेंट 1500 क्विंटल, निर्माता तीस दिन की उत्पादन क्षमता के समतुल्य स्टाक रख सकेंगे।
इस सीमा से ज्यादा मात्रा में दाल का संग्रहण करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 307 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, कमीशन एजेंट, विनिर्माता को इसका अनुपालन करने के लिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री और सचिव मंडी परिषद के माध्यम से सूचित किया जायेगा।