लखीमपुर खीरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद ही स्वस्थ्य पाए जाने व्यक्ति को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति डबल मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा। मतगणना टेबल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से रखी जाएगी। मतगणना हाल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
मतगणना स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद