लखीमपुर खीरी। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के साढे़ पांच साल पुराने मामले में मौजूदा भाजपा सांसद रेखा वर्मा के कोर्ट में उपस्थित न होने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए हैं। एडीजे प्रवीण कुमार सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने 27 अप्रैल 2014 को धारा 144 लगा रखी थी। आरोप है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रेखा वर्मा अपने ड्राइवर संतोष कुमार की मदद से बिना अनुमति के बोलेरो गाड़ी से चुनाव प्रचार कर रही थीं। निर्वाचन ड्यूटी करते हुए फ्लाइंग स्क्वाड के राजीव त्रिपाठी की टीम ने उन्हें ईसानगर थाना क्षेत्र के गुरदीनपुरवा मजरा लौकाही के पास चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद रेखा वर्मा और ड्राइवर संतोष कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें रेखा वर्मा के कोर्ट में हाजिर होने पर इलाहाबाद के ‘एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट’ ने 20 हजार की जमानत दाखिल करने पर रिहा किया था। लेकिन ड्राइवर संतोष कुमार ने अभी तक अपनी जमानत नहीं कराई। लिहाजा उसके खिलाफ वारंट चल रहे थे। गुरुवार को एडीजे थर्ड प्रवीण कुमार सिंह ने विशेष न्यायालय के रूप में सुनवाई करते हुए मौजूदा भाजपा सांसद रेखा वर्मा की अनुपस्थिति पर उनके खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। दो नंवबर के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है।
एक और मामले में भी एनबीडब्लू जारी
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 अप्रैल 2014 को ही निर्वाचन निगरानी की दूसरी टीम के प्रभारी मंशाराम वर्मा ने रेखा वर्मा के पक्ष में मोटर साइकिल रैली निकालते हुए चुनाव प्रचार में रंगे हाथों कई कार्यकर्ताओं को पकड़ा था, जिसमें श्याम किशोर गिरि, अखिलेश कुमार, लाभ सिंह, पूरनमल वर्मा और महेश प्रसाद सहित रेखा वर्मा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने इस मामले में भी सांसद रेखा वर्मा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए दो नवंबर की तिथि मुकर्रर की है।