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विधायक अरविंद गिरि की गिरफ्तारी के आदेश

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लखीमपुर खीरी। जंगल क्षेत्र में तीव्र साउंड बजाकर हंगामा काटने सहित वन्य जीव जंतु संरक्षण के दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए एडीजे थर्ड प्रवीण सिंह ने गोला विधान सभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरविंद गिरि की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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वर्ष 2006 में वन विभाग की ओर से तत्कालीन विधायक अरविंद गिरि सहित दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ वन क्षेत्र में घुसकर हंगामा काटने व वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए वन संपदा को प्रभावित करने के मामले में परिवाद दाखिल कर रखा है। इस मामले में हालांकि शुरुआती दौर में मूल दस्तावेज ही गुम हो गए थे, लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद सुनवाई तेज हुई। इसी बीच हाईकोर्ट ने एमपी, एमएलए के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में बनवाई थी, जहां सुनवाई शुरू हुई तो सबसे ज्यादा दिक्कते अभियोजन के गवाहों को पेश करने को लेकर आने लगीं। इसके चलते हाईकोर्ट ने एडीजे थर्ड प्रवीण कुमार सिंह की अदालत को ही एमपी, एमएलए के मामलों की सुनवाई के आदेश दिए। वन विभाग की ओर से दाखिल सरकार बनाम बच्चू सिंह आदि और सरकार बनाम रंजीत सिंह आदि दोनों मामलों में गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने भाजपा विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। सुनवाई दो नंवबर की मुकर्रर की है।
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