तिकुनिया। सिंगहा खुर्द स्थित अंकित खाद भंडार पर उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग की पुष्टि होने पर कृषि विभाग ने फर्म का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
जिला कृषि अधिकारी सूर्यप्रताप सिंह ने 29 सितंबर को जारी आदेश में बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर फर्म के खिलाफ यूरिया की कालाबाजारी और उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग की शिकायत मिली थी। सहायक विकास अधिकारी (कृषि) निघासन ने जांच की। जांच आख्या में टैगिंग की पुष्टि हुई।
आदेश के अनुसार यह उर्वरक नियंत्रण आदेश के क्लॉज-तीन का उल्लंघन है। फर्म को सात दिन में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एडीओ कृषि चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि खाद दुकान पर ओवररेटिंग बिक्री की पुष्टि हुई है।