शस्त्र लाइसेंसधारकों को नवीनीकरण कराने के लिए अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी।
डीएम गौरव दयाल के मुताबिक जिन लाइसेंसधारकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 27 बिंदुओं पर आख्या देनी होगी। एसडीएम से चालान पास कराने के बाद शपथपत्र, पता, जन्मतिथि, व्यवसाय की पुष्टि के साथ ही आख्या शस्त्र अनुभाग कलक्ट्रेट कार्यालय में जमा करनी होगी।
डीएम ने बताया है कि एक अक्तूबर 2015 तक सभी लाइसेंसधारकों को यूआईएन नंबर एलाट होगा। इसके बाद शस्त्र लाइसेंस यदि अवैध होता है तो इसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।