लखीमपुर खीरी। वाणिज्य कर (राज्य कर) विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक बकाया वैट समेत अन्य करों को जमा कराने के लिए ब्याज माफी योजना 2021 चलाई है, जिसमें 10 लाख तक के छोटे व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। 10 लाख से अधिक व एक करोड़ तक के व्यापारियों को ब्याज में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में शत प्रतिशत माफी दी जाएगी।
कार्यालयाध्यक्ष/उप आयुक्त केके वर्मा ने बताया कि इस ब्याज माफी योजना से व्यापारियों को उत्पीड़नात्क कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। आवेदन केवल विभागीय पोर्टल पर प्राप्त किया जाएगा। ऐसे में व्यापारियों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी।
सहायक आयुक्त प्रशासन अरुण कुमार यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 एवं उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 में निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर ब्याज माफी योजना 2021 लागू होगी।