लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर मौत के घाट उतारने के मामले में एडीजे भूलेराम ने दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर साढे़ सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी मुकदमा शंभूलाल ने अपनी पुत्री संगीता की शादी वर्ष 2016 में थाना धौरहरा क्षेत्र के मथुरापुर, मजरा सुजानपुर निवासी छोटेलाल गौतम के साथ की थी। सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन पति छोटेलाल ने संगीता को अतिरिक्त दहेज में मोटर साइकिल की मांग करते हुए प्रताड़ित किया।
मांग पूरी न होने पर जान से मार डालने की धमकियां देता था। इस बीच कई बार सुलह पंचायत भी कराई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तीन सितंबर 2021 को संगीता का शव फंदे पर लटकता मिला। मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
अदालत में सुनवाई के दौरान शंभूलाल, भारत, डाॅ. सतीश वर्मा, श्रीकृष्ण, तहसीलदार संतोष शुक्ल और सीओ त्रियंबर नाथ दुबे की गवाही दर्ज कराई। बचाव पक्ष की ओर से झूठा फंसाए जाने की दलील दी गई। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला सुनाते हुए छोटेलाल गौतम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर साढे सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।