पलियाकलां। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान और उनके पुत्रों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एफआईआर रद्द कर दी है। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते और मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर दिया।
पलिया निवासी व्यापारी सीताराम गर्ग (मोहल्ला अहिरान प्रथम) ने जनवरी 2026 में जमीन के लेनदेन में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रेहान खान और उनके पुत्र सूजेब खान व सुहेब खान के खिलाफ पलिया कोतवाली में तहरीर दी थी। इस पर नौ जनवरी को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
एफआईआर रद्द कराने के लिए रेहान खान ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने विवाद को मध्यस्थता केंद्र भेजने का सुझाव दिया, जिस पर न्यायालय ने सहमति दी।
मामला मध्यस्थता केंद्र भेजे जाने के बाद 11 मार्च 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त कर लिया है। इसके आधार पर न्यायालय ने एफआईआर को निरस्त कर दिया। संवाद