लखीमपुर खीरी। दूध-पनीर से लेकर दाल, सरसों के तेल और मिठाई तक के खाद्य नमूने फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने 39 मामलों का निस्तारण करते हुए संबंधित कारोबारियों पर कुल 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। तय समय में राशि जमा न होने पर आरसी जारी की जाएगी।
सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि दूध के छह नमूनों पर एक लाख, पनीर के तीन नमूनों पर 30 हजार, दो मिल्क मिठाई पर 25 हजार, दो सरसों के तेल पर 10 हजार, दो दाल पर 30 हजार, आटा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के 12 नमूनों पर 1.25 लाख, बिना दूध की दो मिठाई पर 20 हजार और 10 अन्य नमूनों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने बताया कि समय-समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। जांच में फेल नमूनों के वाद एडीएम कोर्ट में चलते हैं और सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया जाता है। सभी संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी कर एक माह में राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।