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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्मी सहित चार को सात साल कैद की सजा

Sat, 24 Jan 2026 12:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी। नाबालिग छात्रा का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के 16 साल पुराने मामले में एडीजे भूलेराम ने दुष्कर्मी और उसके साथियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पर 25 और उसके साथियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन का पक्ष रखते हुए एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि सीतापुर के मुबारकपुर में रहने वाला रामू अवस्थी, जो कोतवाली सदर में मीरपुर के पंडितपुरवा में किराये पर रहता था। उसने कोतवाली सदर के एक गांव में रहने वाली कक्षा नौ की छात्रा का अपने साथियों के साथ मिलकर 30 मई, 2009 को अपहरण कर लिया था। पीड़ित किशोरी को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया था। वहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। उच्चाधिकारियों के आदेश पर 25 जून को रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में करीब दो महीने के बाद पीड़िता को रामू अवस्थी के चंगुल से छुड़ाया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बताया कि रामू अवस्थी ने अपने साथी संदीप, बेचेलाल तथा संतोष अवस्थी के साथ मिलकर वैन से अपहरण किया था। इसमें बेचेलाल की पत्नी मिथलेश कुमारी और पुत्री विनीता के साथ धरमू की पत्नी रामगुनी ने भी साथ दिया था।
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अदालत की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता के साथ ही राम लडै़ते और डॉ. दीपा शर्मा के साथ दरोगा शिव गोपाल वर्मा ने अपने बयान दर्ज कराए थे। शुक्रवार को एडीजे भूलेराम ने फैसला सुनाते हुए रामू अवस्थी और अपहरण करने में उसके साथी संदीप, बेचेलाल तथा संतोष अवस्थी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पर 25 हजार रुपये, तो उसके तीन साथियों पर 15- 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपित तीनों महिलाओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी किया है।
चोरी के मामले में दोषी को दो साल का कारावास

लखीमपुर खीरी। सिंगाही कस्बे में मेला देखने आए एक युवक की मोटर साइकिल चोरी करने के सवा साल पुराने मामले में जेएम दीवांशु सैनी ने बाइक चोर को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी चार्वाक आजाद ने बताया कि सिंगाही मेला देखने के लिए छावनी वार्ड के रहने वाले नमन उपाध्याय अपनी पल्सर मोटर साइकिल से 19 नंवबर 2024 को आया था। मेले के बाहर ही मोटर साइकिल खड़ी कर दी थीं। इसी दौरान कोतवाली लखीमपुर के मोहल्ला शिवकाॅलोनी निवासी महेंद्र शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा ने उसकी बाइक चोरी कर ली थी। इस मामले में अभियुक्त गुड्डू शर्मा उर्फ महेंद्र शर्मा के कब्जे से 27 नवंबर 2024 को एलआरपी चौकी इंचार्ज पशुपतिनाथ तिवारी बाइक बरामद किया था। जेएम अदालत में नमन उपाध्याय अमरजीत और मोहम्मद शमीम ने अपने बयान दर्ज कराए थे। शुक्रवार को जेएम दीवांशु सैनी ने गुड्डू को दो साल के कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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