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Lakhimpur Kheri News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चार आरोपियों को सुनाई सजा

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लखीमपुर खीरी। खीरी पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई व पैरवी करते हुए मंगलवार को अलग अलग न्यायालय से चार आरोपियों का सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, साल 1992 में थाना मोहम्मदी के आरोपी छन्नू सिंह, मन्नू सिंह निवासीगण परासन पर 7000 रुपये व दो घड़ी लूटने का मुकदमा दर्ज था। एसीजेएम मोहम्मदी ने छन्नू व मन्नू को दो साल का कारावास व 4000-4000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दूसरा मामला साल 2004 में थाना खीरी का है। आरोपी शराफत खां निवासी मंडावली थाना व जिला बिजनौर, नरेश निवासी झालू थाना हल्दौर बिजनौर, अजहर खां निवासी संजय कालोनी इंदर रोड थाना दानवाला देहरादून उत्तराखंड पर चोरी का मुकदमा दर्ज था। सुनवाई के बाद एसीजेएम द्वितीय कोर्ट के उठने तक के कारावास व 1000-1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरा मामला साल 2009 का है। थाना खीरी में आरोपी देशराज निवासी जगसड़ पर 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। एसीजेएम द्वितीय ने इसे भी कोर्ट के उठने तक का कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथा मामला साल 2004 का है। थाना खीरी में आरोपी कल्लू राम निवासी सकेथू को अवैध शराब व शराब बनाने की फैक्ट्री बरामद कर मुकदमा पंजीकृत किया था। एसीजेएम द्वितीय ने उसे भी कोर्ट के उठने तक कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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