लखीमपुर खीरी। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करना जनपद के 25 कारोबारियों पर भारी पड़ गया। इन पर 2.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सभी कारोबारियों को नोटिस जारी कर एक माह के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा, नहीं आरसी जारी की जाएगी।
अधिक मुनाफा कमाने के प्रयास में कुछ कारोबारी खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, जो सेहत के लिए घातक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियान चलाकर खाने-पीने की चीजों के सैंपल लेने के बाद जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। इसमें खाद्य पदार्थ अधोमानक मिलने पर एडीएम न्यायालय व असुरक्षित पाए जाने सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य बृजेंद्र शर्मा ने बताया कि एडीएम कोर्ट में 78 मामलों का वाद दायर किया गया था, जिसमें 25 मामलों का निस्तारण कर 2.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूध के छह नमूनों में मिलावट होने पर 75 हजार का जुर्माना लगा है। पनीर के तीन मामलों में 30 हजार रुपये, मिठाई के दो मामलों में 20 हजार रुपये, बिना दूध की मिठाई, बेकरी व नमकीन पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन खाद्य पदार्थ की बिक्री के सात मामलों में 85000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है।