लखीमपुर खीरी। खाद की कालाबाजारी और मनमानी बिक्री पर रोकने के लिए जिले में ई-पॉस मशीन का 3.31 वर्जन जारी किया गया है। इसकी ई-पॉस मशीन रात आठ बजे काम करना बंद कर देगी और सुबह छह बजे फिर से चालू हो जाएगी। इससे सहकारी समिति या निजी दुकानदार रात में खाद का वितरण नहीं कर पाएंगे।
खरीफ व रबी के पीक सीजन में खाद की मांग ज्यादा बढ़ जाती है। मांग अधिक बढ़ने पर दुकानदार मनमाने तरीके से खाद का वितरण शुरू कर देते हैं। दिन में सर्वर खराब होने का हवाला देकर रात के समय अधिक मूल्य लेकर खाद की बिक्री करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह ई-पॉस मशीन केवल उसी दुकान के 200 मीटर के दायरे में ही काम करेगी, जिसके लिए लाइसेंस जारी हुआ है। इससे अवैध गोदामों या दूसरी जगहों से होने वाली बिक्री रुक जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि नया वर्जन से गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। सत्यापन में करीब 50 लोगों ने रात आठ बजे के बाद खाद का वितरण किया गया है। ऐसे विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। ई-पॉस मशीन का 3.31 वर्जन को लेकर विक्रेताओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके और नियमानुसार वितरण किया जाए।