मैगलगंज खीरी। फास्टैग से जुड़े नए नियमों में 17 फरवरी से बदलाव हो गया है। नए नियमों के तहत टोल बूथ पर पहुंचकर आखिरी मिनट में फास्टैग को रिचार्ज किया तो वह स्कैन नहीं होगा और दोगुना टोल टैक्स देना होगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा टोल ट्रांजेक्शन को आसन बनाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए बदलाव किए गए हैं। मैगलगंज टोल मैनेजर सचिन तोमर ने बताया की बैलेंस वैलिडेशन के लिए अब 70 मिनट का पीरियड जरूरी होगा। यानी टोल प्लाजा पर स्कैन के वक्त 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट और इनएक्टिव या लो बैलेंस नहीं होना चाहिए।
इस दौरान अगर फास्टैग ब्लैक लिस्ट हुआ या कम बैलेंस दिखा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एरर कोड दिखेगा और दोगुना टोल टैक्स देना होगा। नियमों की अनदेखी पर चालक को दोगुना नगद भुगतान करना होगा।