आबकारी विभाग की नई पालिसी के मुताबिक अब निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब का स्टॉक घर में रखने के लिए वैयक्तिक (निजी) होम लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। यह लाइसेंस भी मिनी बार की तरह काम करेगा। इस बाद लाइसेंसी व्यक्ति निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब की खरीदारी कर घर में रख सकेगा। साथ ही लाइसेंस परिसर में रिश्तेदार और मित्रों को शराब परोसने की अनुमति भी मिल जाएगी।
जनपद की कुल 434 शराब/ बीयर/ भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया चल रही हैं, जिसमें अब तक 416 दुकानों का रिन्यूवल हुआ है। शेष 18 दुकानों का आवंटन लाटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। नई पॉलिसी 2021-22 में वैयक्तिक होम लाइसेंस देने की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके सामने आने के बाद निर्धारित सीमा से अधिक शराब का स्टॉक घर पर रखने के लिए लाइसेंस लेने की बातें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल होने लगी हैं।
जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने बताया कि शराब की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी प्रयोग के लिए शराब रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी।
अब 2021-22 से निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब खरीदने, परिवहन करने और निजी कब्जे (घर पर) में रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए प्रत्येक वर्ष 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस और प्रतिभूति (सिक्योरिटी) धनराशि 51 हजार रुपये जमा करनी होगी, जिसमें प्रतिभूति धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड सावधि जमा रसीद के रूप में देय होगी। एक व्यक्ति को उसके मूल निवास के लिए केवल एक ही वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। यह लाइसेंस फार्म हाउस या गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा।
पांच वर्षों से आयकर दाता होना जरूरी
होम लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिल पाएगा, जो पांच वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ पिछले पांच वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम तीन वर्षों में आवेदक द्वारा कम से कम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिए।
छह लीटर तक घर में रख सकते हैं शराब
आबकारी विभाग के मुताबिक घर में निजी प्रयोग के लिए कोई व्यक्ति छह लीटर अंग्रेजी या देशी शराब रख सकता है। इसके अलावा अधिकतम आठ लीटर बीयर घर में रखी जा सकती है।
आवेदक को उसके मूल निवास (जहां वह माता-पिता व अपने परिवार के साथ रहता है) के लिए ही वैयक्तिक होम लाइसेंस दिया जाएगा। किसी अनाधिकृत या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को परिसर में प्रवेश से सुरक्षित रखने का शपथ पत्र आवेदक को देना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
- कुलदीप दिनकर, जिला आबकारी अधिकारी