मामूली कहासुनी में युवक की कर दी थी हत्या
मामूली कहासुनी के बीच युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि गोला कस्बे के मोहल्ला हफीजपुर निवासी संतराम की कहासुनी कस्बे के ही कुंभारन टोला निवासी सतीश जायसवाल और अनिल कुमार से चल रही थी। 16 अक्तूबर 2014 की शाम को संतराम और उसकी पत्नी शकुना देवी कस्बे की आनंदनगर प्लाटिंग में बकरी चरा रही थी। आरोप है कि तभी सतीश जासवाल, अरुण तिवारी और अनिल अंडा बाइक से आए और संतराम पर कच्ची बेचने का आरोप लगाने लगे। विरोध करने पर सतीश जायसवाल ने अपनी पिस्टल निकाल ली, और अनिल अंडा तथा अरुण तिवारी के ललकारने पर फायरिंग कर दी। एक गोली सीधे संतराम की गर्दन में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही संतराम की मौत हो गई। गोला पुलिस ने जांच के बाद अनिल अंडा और सतीश जायसवाल के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान शकुना देवी, रतनलाल, धर्मेद्र, बेबी, शिवकुमार नायक, रामकुमारी, एसआई पुनीत कुमार और कांस्टेबल अंकित कुमार अपनी गवाही दर्ज कराई, अदालत ने अपने फैसले में सतीश जायसवाल और अनिल कुमार को हत्या के लिए दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं लाइसेंसी पिस्टल के दुरुपयोग के मामले में सतीश पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए तीन वर्ष की कैद अलग से काटने का आदेश दिया है।