सब रजिस्ट्रार समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी से बैनामा कराने का मामला दर्ज करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी ने पुलिस को दिया है।
थाना क्षेत्र के गांव झखरा निवासी छुटकुन्नू ने न्यायालय मोहम्मदी में प्रस्तुत पत्रावली में कहा कि उसकी गाटा संख्या 300 मि रकबा 0.202 हेक्टेयर और गाटा संख्या 420 मि रकबा 0.202 हेक्टयर कुल दो किता रकबा 0.404 हेक्टेयर ग्राम गौरिया परगना अटवा पिपरिया थाना व तहसील मोहम्मदी में स्थित है जिसका वह भूमिधर काश्तकार है।
उसका कहना है कि गत 25 मई 2015 को उसने अपनी भूमि का इंतखाब खतौनी लिया तो पता चला कि इस भूमि पर रूपराम का नाम फर्जी बैनामे के आधार पर दर्ज है तो उसके होश उड़ गए, उसने सब रजिस्ट्रार मोहम्मदी कार्यालय आकर जब कागजात निकलवाए तो सारा माजरा सामने आ गया। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि रूपराम निवासी पिपरिया थाना क्षेत्र ने फर्जी आदमी खड़ा करके उसके फर्जी कागजात बनाकर उसकी जमीन का बैनामा 21 सितंबर 2013 को करा लिया था और इतना ही नहीं बैंक आफ बड़ौदा से इस भूमि पर कर्जा भी ले लिया जिसकी पहली किश्त 50 हजार रुपये निकाल ली।
इस धोखाधड़ी के खुलासे की जानकारी पीड़ित पक्ष ने बैंक को भी दी। उधर इस मामले में लिप्त गवाह त्रिलोचन व विनोद कुमार, सब रजिस्ट्रार मोहम्मदी, प्राइवेट कर्मी गुड्डू और सत्यपाल को भी आरोपित किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रबोध कुमार वर्मा ने बैनामा कराने वाले रूपराम, गवाह त्रिलोचन निवासी भोजपुर मुर्तजा अलीनगर व विनोद कुमार बिचपरी, सब रजिस्ट्रार मोहम्मदी तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत प्राइवेट कर्मी गुड्डू और सत्यपाल के खिलाफ आरोप सही पाते हुए थानाध्यक्ष मोहम्मदी को सम्यक धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया है। मामले की पैरवी अधिवक्ता वीपी सिंह ने की।