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कोर्ट ने दिया विधायक अरविंद गिरि का गिरफ्तारी आदेश  

Wed, 03 May 2017 11:19 PM IST
लखीमपुरखीरी
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तीन मुकदमों में गैरहाजिरी पर जारी किया वारंट       
 पुराने मुकदमों में गैर हाजिर रहने पर सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने भाजपा विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गोला पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। यह तीनों मुकदमे इससे पहले हैदराबाद क्षेत्र से विधायक रहने के दौरान कायम हुए थे। तब वह समाजवादी पार्टी के विधायक थे।  
केस- 1      
पहला केस 27 अक्तूबर 2007 को धरना प्रदर्शन और मजमा इकट्ठा करते हुए, अपनी मांगों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़क जाम की गई थी, इस मामले में गोला के तत्कालीन शहर कोतवाल देवी दयाल ने विधायक अरविंद गिरि को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस ने जांच के बाद अरविंद गिरि के  खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी, लेकिन मुकदमे की पेशी पर न पहुंचने के कारण कोर्ट ने अरविंद गिरि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गोला पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिया है।       
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केस 2      
नगर पालिका परिषद गोला के वरिष्ठ लिपिक रामेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2008 को नगर पालिका परिषद कार्यालय गोला में घुसकर अरविंद गिरि ने चेयरमैन के सामने ही उन्हें गंदी-गंदी गालियां दी, बाद में उनको गिरेबान पकड़कर कुर्सी से खींच लिया, और कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर जान से मार डालने की धमकी  दी थी, इस मामले में रामेंद्र गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में अपनी गवाही भी दे दी है, हालांकि गवाही टालने के लिए कई प्रयास हुए लेकिन रामेंद्र अपने बयान से नहीं हटे, तब 18जून 2015 को एक प्रार्थना पत्र देकर रामेंद्र गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र और पत्रावली तलब करने के लिए अरविंद गिरि की  ओर से अर्जी दाखिल हुई थी इसे भी कोर्ट ने आठ फरवरी 2016 को खारिज कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान भी अरविंद गिरि गैर हाजिर रहे,तो सीजेएम डॉ. दीनानाथ ने कठोर रुख अपनाते  हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किया है। इस मामले में चार जून  की तारीख मुकर्रर की है।       
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