स्लग::: फिर जागे अफसर
अवैध रूप से मीट बेचने वाले 40 लोगों पर मुकदमा
बिना रजिस्ट्रेशन मीट का कारोबार करने वालों पर कसेगा शिकांजा
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने अवैध रूप से मीट बेचने वाले 40 लोगों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। इसके अलावा 30 और मीट कारोबारियों पर मुकदमा दायर करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, क्योंकि इन्होंने नियमानुसार विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस कार्रवाई से मीट कारोबारियों में हड़कंप है।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की गई। एक साल बाद अब अवैध मीट कारोबारियों पर भी शिकंजा कसने लगा है। एफएसडीए की टीमें लखीमपुर शहर, खीरी टाउन, गोला, धौरहरा, पलिया, मोहम्मदी, मितौली आदि क्षेत्रों में छापामारी कर मीट कारोबारियों की डिटेल इकट्ठा कर रही हैं। इसके आधार पर उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराए जा रहे हैं। अब तक 40 मीट कारोबारियों पर मुकदमें दायर कराए जा चुके हैं, जिन पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने और गंदगी मिलने के आरोप में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जद में आए लोगों में मोहल्ला हाथीपुर कोठार निवासी अतीक, खीरी टाउन के मोहल्ला मुरलीटोला निवासी शुएब, तसीक, खीरी के कटरा निवासी कलीम, गोला के भगंतापुर निवासी नौशाद, गोला के जमैतपुर निवासी अनीस, हैदराबाद के अहमदनगर निवासी अजीज आदि शामिल हैं।
यह हैं खास मानक
1.मांस बिक्री की दुकान पक्की होनी चाहिए।
2.दुकान के अंदर फर्नीचर, रैक आदि एल्युमिनियम या स्टैनलेस स्टील या मार्बल ग्रेनाइड का होना चाहिए।
3.दुकान पर पशु/पक्षियों का वध पूर्णतया प्रतिबंधित है।
4.मांस की दुकान सब्जी बाजार/मछली बाजार समेत अन्य खाद्य पदार्थों से अलग होनी चाहिए।
5.स्लाटर हाउस से दुकान तक मांस पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटर युक्त वाहन प्रयोग किया जाए।
एक भी स्लाटर हाउस चालू न होने से फंसा पेंच
जिले में मांस का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अभी एक भी वैध स्लाटर हाउस नहीं है। खीरी टाउन और मोहम्मदी में स्लाटर हाउस बने जरूर हैं, लेकिन मानक पूरे न होने के कारण लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इससे दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन जारी करने में पेंच फसा हुआ है।
भरना होगा लाखों का जुर्माना
अभिहित अधिकारी ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन मीट का कारोबार करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम दो लाख रुपये जुर्माना बोला जा सकता है। वहीं गंदगी के लिए अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने का प्राविधान है।
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अवैध रूप से मांस का कारोबार करने वाले 40 मीट कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया गया है। करीब 30 और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दायर कराने की कार्रवाई की जा रही है।
- डॉ. अमर सिंह वर्मा, अभिहित अधिकारी