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लाइसेंस नहीं दिखाया न ही नमूने पर किए हस्ताक्षर, कार्रवाई की संस्तुति

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लखीमपुर खीरी। खाद की दुकानों पर की गई छापे की कार्रवाई के दौरान लाइसेंस, पॉस मशीन, बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाने और नमूनों की थैली पर हस्ताक्षर न करने वाले धौरहरा तहसील क्षेत्र के तीन दुकानदारों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी (पीपीओ) ने इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला कृषि अधिकारी को पत्र लिखा हैै। पीपीओ ने दुकानदारों के इस कृत्य को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन बताया है।
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डीएम के आदेश पर 13 जनवरी 2020 को जनपद में खाद दुकानों पर चार अधिकारियों की टीमों ने अलग-अलग तहसील क्षेत्र की खाद दुकानों पर छापे मारे थे, जिसमें जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ इंद्रेषु कुमार गौतम ने तहसील धौरहरा में पंजाब एग्रो अभयपुर, लक्ष्मी ट्रेडर्स रमियाबेहड़, मनोज फर्टिलाइजर्स ढखेरवा, जुआरी एग्रो केमिकल्स सिसैया चौराहा और जुआरी एग्रो केमिकल ईसानगर की जांच की थी। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों पर बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो, सेल इनवाइस, पॉस मशीन नहीं मिली थी, जबकि कुछ दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। इनमें से कुछ दुकानदारों ने खाद के भरे गए नमूने की थैली पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लिहाजा इन खाद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीपीओ ने जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह को संस्तुति पत्र भेजा है। पीपीओ ने बताया कि पंजाब एग्रो अभयपुर के मालिक ने वैध उर्वरक का लाइसेंस नहीं दिखाया, जबकि लक्ष्मी ट्रेडर्स रमियाबेहड़ और मनोज फर्टिलाइजर्स ढखेरवा के मालिकों ने उर्वरक नमूनों की थैलियों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसलिए संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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