लखीमपुर खीरी। टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार दो नाइजीरियाई अभियुक्तों व अन्य की पेशी मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई गई। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते हुआ, क्योंकि मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण बंदियों को कोर्ट तक लाने में तमाम तरह की आशंकाएं थीं। पेशी के बाद इस मामले के बंदियों की न्यायिक हिरासत तीन दिसंबर तक बढ़ा दी गई। वहीं सदाकत बरेली जिला जेल से नहीं लाया जा सका।
जिला जेल में बने वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में इन अभियुक्तों को ले जाया गया। सभी आरोपियों की दोपहर में पेशी हुई। प्रभारी सीजीएम के रूप में जुडीशियल मजिस्ट्रेट अंकिता सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम से बंदियों की उपस्थिति दर्ज की। न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की अर्जी देते हुए एटीएस के विवेचक डीएसपी शैलेंद्र कुमार सिंह राठौर की ओर से 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी तक विवेचना पूर्ण नहीं की जा सकी है। आगे की तफ्तीश के लिए और न्यायिक हिरासत की जरूरत है। इस पर प्रभारी सीजेएम ने तीन दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी और निर्धारित तारीख पर बंदियों को पेश करने के आदेश दिए हैं। उधर बरेली जिला जेल में बंद सदाकत भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
लखीमपुर खीरी। टेरर फंडिंग के मामले में जेल में निरुद्ध तिकुनियां निवासी व्यवसायी संजय अग्रवाल की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज शिवशंकर प्रसाद ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर जमानत अर्जी की सुनवाई 29 नवंबर के लिए आगे बढ़ा दी है
आरोपी संजय अग्रवाल ने जमानत अर्जी पेश करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि टेरर फंडिंग का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मसला है। जिसमें मित्र राष्ट्र नेपाल सहित कई देशों में इंटरनेट से बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी की गई है। विदेशी मुद्रा को बदलकर भारतीय मुद्रा में भी तब्दील करने का खेल हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा अभी उन्हें इस गंभीर मामले में केस डायरी व अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं प्राप्त हो सके हैं। इसलिए जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हो पाना संभव नहीं है। जिला जज ने अभियोजन पक्ष को आदेश दिया है कि 29 नवंबर तक आरोपी से जुड़ी केस डायरी व अन्य जरूरी दस्तावेज जांच एजेंसी से हरहाल में प्राप्त कर लिए जाएं।