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वीडीओ खुदकुशी प्रकरण: आरोपी किसान यूनियन नेता श्यामू को मिली जमानत

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लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ ब्लॉक के मृतक वीडीओ त्रिवेंद्र कुमार के परिजनों को धमकाने के मामले में आरोपी किसान यूनियन के नेता श्यामू शुक्ल की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस मामले में कोर्ट मे जमानत दाखिल कर दी गई लेकिन उसने सत्यापन के बाद ही वह रिहा हो सकेंगे।
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शिवसागर कॉलोनी निवासी त्रिवेंद्र कुमार गोला गोकर्णनाथ ब्लॉक में वीडीओ पद पर तैनात थे। गोला में इसी साल 28 अगस्त को भाकियू (लोकतांत्रिक) की बैठक में वीडीओ त्रिवेंद्र कुमार को बुलाकर काफी भला बुरा कहा गया था। इसका वीडियो बनाकर उसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया। इससे आहत वीडीओ त्रिवेंद्र कुमार ने चार सिंतबर की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। एसपी ने आरोपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्क्ष व जिलाध्यक्ष श्यामू शुक्ल, विकास शुक्ल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। तफ्तीश आगे बढ़ ही रही थी कि त्रिवेंद्र के पिता ने कोतवाली में दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें भाकियू (लोकतांत्रिक) के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ल सहित सभी पुराने आरोपियों पर एलआरपी चौराहे के पास गाली गलौज करने और जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया था। यह रिपोर्ट 14 सितंबर को दर्ज हुई थी। पहले मामले में तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन गाली गलौज करने और जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में श्यामू शुक्ल को गिरफ्तारी पर स्टे नहीं मिला था, बल्कि सशर्त विवेचना में सहयोग के लिए आदेशित किया था। सदर कोतवाली पुलिस ने श्यामू शुक्ल को दो नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। कोर्ट को बताया कि विवेचना में बयान देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद श्यामू शुक्ल नहीं पहुंचे। एडीजे सेकेंड शाम कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंजूर कर ली। एक-एक लाख रुपये की जमानतें दाखिल करने पर सशर्त रिहाई के आदेश दिए। जमानतदार भी दाखिल हो गए, लेकिन जमानतदारों के सत्यापन के बाद ही श्यामू शुक्ल की रिहाई हो सकेगी।
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