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टेरर फंडिंग: आरोपी संजय की जमानत अर्जी दी, सुनवाई 19 को

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लखीमपुर खीरी। टेरर फंडिंग मामले में जिला जेल में निरुद्ध तिकुनियां निवासी संजय अग्रवाल की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 19 नवंबर तय की है।
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निघासन पुलिस ने टेरर फंडिंग के मामले में इज्जतनगर (बरेली) निवासी उम्मेद अली, सलीम सलमानी लखीमपुर खीरी के तिकुनियां निवासी एराज अली और तिकुनियां निवासी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी सहित देश विरोधी क्रिया कलाप की धाराएं लगाई हैं। आरोप है कि नेपाल राष्ट्र बैंक की वेबसाइट हैक कर जालसाजों ने 49 लाख रुपये उड़ाए थे। जालसाजों ने पहले कुछ नेपाली खातेदारों के खाते में ही रकम पहुंचाई, बाद में नेपाली नागरिकों से नेपाली मुद्रा निकलवा कर उसे भारतीय मुद्रा में बदला गया। इसी रकम को लेकर यह जालसाज आ रहे थे। तभी निघासन पुलिस ने संजय अग्रवाल को एराज अली, सलीम सलमानी, उम्मेद अली के साथ गिरफ्तार किया। पांच लाख रुपये की करेंसी बरामद हुई। बाद में मामले के तार टेरर फड़िंग से जुड़ने के बाद खुफिया एजेंसियों ने पाया कि इस तरह उड़ाई जाने वाली रकम से आंतकी गतिविधियां संचालित की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के बाद शासन स्तर पर इस मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है। एटीएस संजय अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। आरोपी संजय अग्रवाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत अर्जी जिला जज अदालत में पेश की। जिस पर अभियेाजन पक्ष को जमानत आवेदन की प्रतिलिपि दिलवाते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 19 नंवबर की तिथि निर्धारित की है।
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