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दुष्कर्म कर हत्या के मामले में उम्रकैद

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लखीमपुर खीरी। नाबालिग से दुष्कर्म और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या के मामले में एडीजे रामलाल ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने अदालत में बताया कि 19 फरवरी 2020 की शाम मितौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौ वर्षीय बालिका अपनी दो सहेलियों के साथ गांव में खेत में बथुआ बीनने गई थी। उसके साथ गई सहेलियां तो लौट आईं लेकिन पीड़िता का कोई पता नहीं चला। अगले दिन 20 फरवरी को ग्राम रमवापुर के एक खेत में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म और गला घोंट कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। मितौली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ खोजबीन शुरू की तो मितौली थाना क्षेत्र के ही गांव काना खेड़ा निवासी विनीत उर्फ विकास के इस कुकृत्य में शामिल होने की बात सामने आई, उसे खेत से निकलते समय एक व्यक्ति ने देखा था, पुलिस की तफ्तीश में विनीत उर्फ विकास ने घटना का इकबाल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 14 अप्रैल 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी बृजेश पांडे ने ब्रजकिशोर, अनीता, करण, कृष्णा, रईस, एसआई रामवीर सिंह, डॉ सुनील कुमार सिंह, ज्योति मल्होत्रा, विवेचक अनिल कुमार सैनी की गवाही दर्ज कराई और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। मंगलवार को अदालती सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए एडीजे रामलाल ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए विनीत उर्फ विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। संवाद
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