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दुराचार के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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लखीमपुर खीरी। किशोरी को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने और दुष्कर्म करने सहित दो अलग-अलग घटनाओं में दुराचार के आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे रामलाल ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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कोतवाली तिकुनियां क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी लाकडाउन के चलते आनलाइन पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच आठ जून 20 को आनलाइन क्लास में दिया गया काम पूरा कराने की बात कहते हुए पड़ोसी जनपद पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के इंद्रानगर निकट मस्जिद वाली गली निवासी हनीफ किशोरी को अपने साथ लेकर चला गया था। बाद में उससे दुष्कर्म किया और उसे एक कमरे में बंद रखा। उसपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने वापस घर जाने की बात कही तो उसे जान से मार डालने की धमकी दी गई। वहीं दूसरे मामले में मैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम बधुली निवासी मोनू उर्फ लंगड़ा आठ सितंबर 2020 को गांव मे ही खेल रहे बच्चों के बीच से एक पांच साल की बच्ची को अपने बंगले में लेेकर चला गया। बाद में आरोपी ने पांच साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और बालिका की माता के आ जाने पर मासूम को छोड़कर भाग गया था। दोनों ही मामलों में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी बृजेश पांडेय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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