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दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद, दो को 20-20 साल की सजा

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लखीमपुर खीरी। किशोरी को अगवा करने और उससे दुराचार करने के मामले में एडीजे रामलाल ने अभियुक्त को अजीवन कारावास और उसके दो साथियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी पांच अगस्त 2013 को गन्ने के खेत पर गई थी, तभी ग्राम नौरंगाबाद निवासी कल्लू ने अपने साथी मेवालाल, पप्पू उर्फ रोशन गौतम ने उसे घेरकर तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। कल्लू ने गोली मार देने की धमकी देते हुए दरिंदगी की, उसके साथी खेत की मेड़ पर रखवाली करते रहे। इस मामले में पुलिस ने कल्लू व उसके दोनों साथियों को सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले में जेल भेजा था। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद एडीजे रामलाल ने शुक्रवार को कल्लू को उम्रकैद और उसके साथी मेवालाल और पप्पू उर्फ रोशन को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ ही तीनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि वसूले गए जुर्माने की रकम में 15 हजार रुपये की सहायता पीड़िता को दी जाए।
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