लखीमपुर खीरी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि बाजार पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार खुलेगा। पहले दुकानें खोलने का समय दिन में 11 बजे से शाम छह बजे तक था, जिसे संशोधित कर सुबह 10:00 से रात आठ बजे कर दिया गया है।
अनलॉक-1 में आम लोगों के लिए कई बड़ी राहत मिलने वाली हैं। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पहले चरण में आठ जून से धर्मस्थल, होटल और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान जुलाई में खोले जाएंगे, जिसकी तिथि की घोषणा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। जबकि तीसरे चरण के लिए प्रस्तावित सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, जिम, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल को अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। डीएम ने बताया कि रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिससे इस दौरान कोई भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
डीएम ने बताया कि बताया कि कंटेन्मेंट जोन में केवल स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य होंगे। केवल आपातकालीन इलाज और आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी अन्य कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर का आवागमन नहीं करेगा। सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन संक्रमण को देखते हुए तीन पालियों सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक, द्वितीय पाली में सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक और तृतीय पाली में शाम सात बजे तक रहेगी। दुकानदारों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और बिना फेस मास्क के ग्राहक के आने पर उसे सामान नहीं देंगे। बाजारों के खुलने और बंद होने का समय पूर्व निर्धारित ही चलेगा। सुपर मार्केट को भी शर्तों सहित खोलने की अनुमति दी गई है।
कुछ शर्तों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी साप्ताहिक मंडी-बाजार
-शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी-बाजार नहीं लगेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए साप्ताहिक मंडी खोलने की अनुमति दी गई है।
-स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी भी खुलेंगे। कंटेन्मेंट जोन के किसानों को खेत में धान की रोपाई, बुआई करने की छूट।
-वाहनों से यात्रा करने वालों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य।
-पार्कों में सुबह की सैर/व्यायाम सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच बजे से आठ बजे तक कर सकेंगे।
-खेल परिसर/स्टेडियम को खोलने की अनुमति, लेकिन दर्शकों पर जारी रहेगी रोक।
पहले चरण में आठ जून से धर्मस्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में शिक्षण संस्थाओं को जुलाई में खोला जाएगा, जिसके निर्देश प्राप्त होने पर गाइड लाइन जारी की जाएगी। संस्थाओं, बाजार में सभी को लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना है। - शैलेंद्र कुमार सिंह, डीएम