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मिली राहत..आज से खुलेंगे ब्यूटी पार्लर, सैलून और मिठाई की दुकानें

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दफ्तर में बैठकर गाइडलाइन तैयार कराते डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह। संवाद - फोटो : LAKHIMPUR
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लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमण रोकने को सोमवार से लागू हो रहे तीसरे चरण के लॉकडाउन के साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले के ग्रीन जोन में शामिल होने के बाद सोमवार से सशर्त रियायतें देने की घोषणा कर दी है। खरीदारी के लिए बाजार और दुकानें खुलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए उनके स्लॉट तय कर दिए गए हैं। ग्रीन जोन में शामिल होने के बाद दुकानों को मिलने वाली छूट को लेकर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने रविवार शाम को गाइड लाइन जारी की। ब्यूटी पार्लर, सैैलून, मिठाई, समोसा-नमकीन आदि दुकानें खोली जाएंगी। दुकानों को खोलने के लिए विभिन्न दिनों के हिसाब से रोस्टर बनाया गया है, जिसके मुताबिक दुकानें दिन में 11 से शाम छह बजे खोली जाएंगी। गुटका-तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूरे जनपद में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए गए हैैं।
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कब और क्या खुलेगा
सोमवार, बुध और शुक्रवार
समय: सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक
ब्यूटी पार्लर, बिसात/शृंगार प्रसाधन की दुकान, सैलून, गिफ्ट, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॅानिक, बर्तन, ऑटोमोबाइल।
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मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार
समय: सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक
मिठाई की दुकान, समोसा, नमकीन और दालमोठ (नोट: स्थायी रूप से बने प्रतिष्ठान ही खुलेंगे)। रेडीमेड गारमेंट व जूते-चप्पल की दुकान (ट्रायल की सुविधा नहीं मिलेगी), वस्त्रालय, टेलरिंग, कास्मेटिक्स, चश्मा घर, बुक/स्टेशनरी, मोहर की दुकानें, फर्नीचर, फोटोग्रॉफी-फोटोग्राफिक लैब और ज्वैलरी शॉप।
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यह दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी
सुबह: 11 बजे से शाम छह बजे तक
मेडिकल स्टोर, मछली, अंडे फल आदि।
सुबह सात से शाम सात बजे तक
फल, सब्जी और दूध की डोर स्टेप डिलीवरी होगी।
फल, सब्जी और दूध की स्थायी दुकानें सुबह सात से नौ बजे तक और शाम पांच से रात आठ बजे तक खुलेंगी।
किराना की स्थायी दुकानें
सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।
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इनको नहीं मिली छूट
सिनेमा घर, मॉल, सामूहिक समारोह, पान मसाला, निजी वाहन
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खपरैल बाजार में दाएं और बाएं का नियम लागू
खपरैल बाजार, बर्तन बाजार और किराना बाजार में संकटा देवी मंदिर की ओर से प्रवेश करने पर गली में दाएं हाथ पर पड़ने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसी गली की बाएं हाथ पर पड़ने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी। कोई भी दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा।
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यह रहेंगे प्रतिबंध और शर्तें
प्रशासन ने दुकानदारों के लिए प्रतिबंध/शर्ते भी लागू की हैं। दुकानदार अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रुमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आना है और दुकानों पर ग्राहकों के हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों का अंदर प्रवेश होगा, उनमें व्यापारी प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उसे प्रवेश करने देंगे। प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के आगे सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए दो गज यानी छह फुट की दूरी पर गोले बनवाएगा। दुकानदार 50 प्रतिशत कार्मिक के साथ ही दुकान का संचालन करेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे।
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बाजार में वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित
शहर के मुख्य बाजार में चार पहिया और दो पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इन वाहनों की पार्किंग के लिए चिह्नित पार्किंग स्थल, जीआईसी मैदान, विलोबी मैदान, रेलवे स्टेशन का प्रयोग किया जाएगा।
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कंट्रोल रूम करेगा व्यापारियों की शंका का समाधान
व्यापारियों की समस्या का समाधान करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके नंबर 9044399100, 05872-278100, 252160 पर संपर्क करके कोई भी व्यापारी अपनी शंका का समाधान कर सकता है।
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तहसील स्तर पर एसडीएम कर सकते हैं संशोधन
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहसील स्तर पर यदि कहीं संकरी गली अथवा कोई अन्य वजह है तो संबंधित तहसीलों के एसडीएम अपने स्तर से क्षेत्र के हिसाब से दुकानों के खुलने और बंद करने के बारे में नियमों में संशोधन कर सकते हैं। सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूर करना होगा। जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है, उन्हें लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
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शराब की दुकानें और रोडवेज बसों के लिए गाइड लाइन का इंतजार
जनपद में दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने जो गाइड लाइन जारी की है, उसमें शराब की दुकानें खोलने के संबंध में अभी विचार नहीं किया गया है। न ही रोडवेज बसों के संचालन के लिए कोई रोडमैप तैयार किया गया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शराब की दुकानें और रोडवेज बसों के संचालन के लिए शासन से गाइड लाइन प्राप्त होने का इंतजार है।
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नियमों के उल्लंघन पर दुकानें होंगी बंद, दंडात्मक कार्रवाई
डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिबंधों का उल्लंघन किए जाने पर प्रशासन द्वारा प्रथम बार 24 घंटे के लिए दुकान बंद कराई जाएगी। द्वितीय बार उल्लंघन होने पर तीन दिन के लिए दुकान बंद कराई जाएगी। तीसरी बार उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान को लॉकडाउन समाप्त होने की अवधि तक बंद करा दिया जाएगा। इसी तरह लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया है कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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