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अब जनरल स्टोर और किराना दुकानदार भी बेच सकेंगे हैंड सैनिटाइजर

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लखीमपुर खीरी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती मांग और उपयोगिता को देखते हुए इसकी बिक्री जनरल स्टोर और किराना दुकानों पर भी कराने का निर्णय लिया है। एफएसडीए की प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर हैंड सैनिटाइजर के खुदरा विक्रय के लिए औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता में तत्काल प्रभाव से ढील देते हुए मेडिकल स्टोर के अलावा जनरल स्टोर, किराना स्टोर पर खुदरा विक्रय की अनुमति प्रदान की है।
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ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत ने बताया है कि लाइसेंस की अनिवार्यता से ढील दी गई है, लेकिन औषधि एवं प्रसाधन के तहत हैंड सैनिटाइजर के क्रय-विक्रय एवं नमूना संकलन प्रवर्तन की कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 200 मिलीलीटर सैनिटाइजर की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। किराना दुकानदारों एवं जनरल स्टोर पर हैंड सैनिटाइजर बिक्री के लिए 30 जून 2020 तक छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर पर बिक्री किए जाने वाले फेस मास्क की निर्धारित कीमतों के बारे में ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत ने बताया कि दो और तीन प्लाई वाला मास्क की खुदरा कीमतें 13 मार्च 2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात 12 फरवरी 2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन प्लाई वाले सर्जिकल मास्क की खुदरा कीमत 12 फरवरी को प्रचलित या 10 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी, जबकि दो प्लाई वाले मास्क की कीमत आठ रुपये से अधिक नहीं होगी।
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