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आज रात से सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू को शहरवासी तैयार

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लखीमपुर के किराना बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़। संवाद - फोटो : LAKHIMPUR
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लखीमपुर खीरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज रात से इस साल का पहला दो दिवसीय साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) लग जाएगा, जिसको लेकर बृहस्पतिवार को बाजारों में खासी भीड़ रही। शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक करीब 60 घंटे बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान दवा सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बेवजह लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए शुक्रवार यानि आज रात आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) लागू होगा। इसके लिए बृहस्पतिवार को किराना बाजार में लोगों की भीड़ रही। शहरवासियों के साथ छोटे व्यापारियों ने भी आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करना शुरू कर दिया है।
कोरोना कर्फ्यू में दूध, दवा, फल सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें एवं बाजार बंद रहेंगे। सोमवार सुबह तक किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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इन्हें मिलेगी छूट
.आवश्यक वस्तुओं का परिवहन
. चिकित्सा कर्मचारी
. गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रोगी
. एटीएम में पेमेंट लेने वालों को
. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
. पेट्रोल पंप, गैस सिलिंडर सप्लाई
. बिजली विभाग, नगर पालिका
. मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पैथोलॉजी
. बंद मंडप में 50 और खुले में 100 लोगों के साथ विवाह समारोह की।
. 20 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की
. रोडवेज बसें चलेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
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ऑटो, ई-रिक्शा रहेंगे बंद
ऑटो, ई- रिक्शा बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान गंभीर मरीज एवं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और लाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
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ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी कंपनियों को छूट
लखीमपुर खीरी। शनिवार और रविवार को पूरे जनपद में बंदी रहेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए शासन ने कुछ कंपनियों को छूट दी है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन समेत अन्य को शनिवार व रविवार को सामानों की आपूर्ति करने की छूट मिलेगी।
डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बंदी और नाइट कोरोना कर्फ्यू के दौरान ई-कॉमर्स व होम डिलीवरी कंपनियों को उनके मालवाहक वाहनों और रसद भंडारण करने की छूट दी गई है। इन कंपनियों के कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है। हालांकि होम डिलीवरी में लगे कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। आईडी कार्ड न दिखा पाने की दशा में कर्मचारी को होम डिलीवरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संवाद
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