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गांवों में संक्रामक रोग फैले तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

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लखीमपुर खीरी। कोरोना महामारी के साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। बारिश सीजन में गांवों में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी कई संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिले के नोडल अधिकारी/मंडलायुक्त ने दो दिन पहले दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने गांवों में सफाई व्यवस्था लचर होने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद डीपीआरओ अजय श्रीवास्तव ने सभी एडीओ पंचायत को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि गांवों में संक्रामक बीमारियों के फैलने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई की जाएगी।
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कोविड-19 और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से कुछ जरूरी उपाय किए जाने हैं। शासन ने गंावों में नियमित सफाई, एंटी लार्वा, ब्लीचिंग पाउडर, फागिंग, जलभराव वाले स्थानों में केरोसिन/जला मोबिआयल का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए मंडलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम को नोडल अधिकारी कर रहे हैं। अब भी अधिकतर गांवों में सफाई अभियान कागजों पर ही सिमटा हुआ है। ग्राम पंचायतों के पास बजट की उपलब्धता के बावजूद संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी कार्यों की शुरुआत नहीं हुई है। पांच हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को फॉगिंग मशीन खरीदने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए डीपीआरओ ने भी सभी एडीओ पंचायत से पांच हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में फॉगिंग मशीन क्रय कर फॉगिंग कराए जाने की सूचना प्रतिदिन शाम चार बजे तक मांगी है। साथ ही सफाई कर्मियों को भी अपनी तैनाती की पंचायतों में सफाई/फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही गांवों की झाड़ियों, तालाबों और हाट बाजार की सफाई कराई जानी है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा
संक्रामक बीमारियों जैसे डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव कई सालों से प्रभावित हैं। करीब 24 ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा जापानी इंसेफ्लाटिस के मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सफाई पर जोर देना होगा, क्योंकि बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियां फैलती है या किसी की मृत्यु होती है, तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। फिर उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एडीओ पंचायत को भी गांवों में कड़ाई से नियमों का परिपालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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-अजय श्रीवास्तव, डीपीआरओ
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