लखीमपुर खीरी। आवश्यक वस्तुओं और खाद, बीज, कृषि रक्षा रसायनों के प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने खाद, बीज और कृृषि रक्षा रसायनों की कालाबाजारी की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि उर्वरकों के निर्धारित रेट से अधिक मूल्य लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए किसान डीएम कार्यालय में बने कंट्रोल रूम के नंबर 05872-252160, 259985, 278100, 8009022200, 9044399100 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यूरिया का रेट 266.50 रुपये (45 किग्रा पैकिंग) निर्धारित है। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड की डीएपी 1255 रुपये (50 किग्रा पैकिंग) और एनपीके 1175 रुपये (12:32:16) रेट निर्धारित है। नेशनल फर्टिलाइजर की डीएपी 1300 रुपये और एनपीके 1275 रुपये, चंबल फर्टिलाइजर की डीएपी 1250 रुपये और एनपीके 1050 रुपये की है। इसी तरह इंडोगल्फ फर्टिलाइजर की डीएपी 1200 रुपये और एनपीके 1185 रुपये, कृभको की डीएपी 1150 रुपये और एनपीके 1100 रुपये, इफको की डीएपी 1150 रुपये और एनपीके 1100 रुपये निर्धारित हैं। इससे अधिक रेट पर कोई व्यापारी खाद बेचता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।