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भूमिधरी हुए पट्टाधारक किसानों को भी मिल सकेगा सस्ते ब्याज पर ऋण

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लखीमपुर खीरी। पट्टाधारक किसानों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें भी सहकारी समितियों से सस्ते ब्याज (तीन प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण मिल सकेगा। इसके लिए वे किसान पात्र होंगे, जो पट्टाधारक से भूमिधरी (संक्रमणीय अधिकार) बन चुके हैैं। एआर कोआपरेटिव रत्नाकर सिंह ने इस संबंध में सभी सहकारी समितियों के सचिवों और जिला सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले भूूमिधरी हुए किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाएगा।
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पट्टाधारक किसानों की संख्या हजारों में है, जिन्हें तहसील प्रशासन द्वारा खेती कर जीविकोपार्जन के लिए जमीनें दी गई हैं। इन पट्टाधारकों को पांच साल तक अस्थायी अधिकार रहता है, जिससे बीच में किन्हीं कारणवश पट्टा निरस्त भी किया जा सकता है। लिहाजा इस दौरान पट्टाधारकों को ऋण की सुविधा नहीं मिलती हैै और न ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। रजिस्ट्रार के निर्देश मिलने पर एआर कोआपरेटिव रत्नाकर सिंह ने पांच वर्ष पूर्ण कर भूमिधरी बने पट्टाधारक किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाकर उन्हें खाद-बीज की सुविधाएं मुहैया कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसके लिए सभी तहसीलों से ऐसे किसानों का आंकड़ा मांगा है। एआर कोआपरेटिव ने बताया कि भूमिधरी बने किसानों को सहकारी समितियों से खाद-बीज की सुविधा मिलेगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिससे इन किसानों को सबसे सस्ते ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंक से ऋण मिल सकेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी समिति सचिवों और बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसी पात्रता रखने वाले पट्टाधारक किसान भी स्वयं सहकारी समितियों पर संपर्क करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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