लखीमपुर खीरी। लॉकडाउन की अवधि में किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद, बीज की आपूर्ति के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कई सहूलियतें दी हैं। जायदकालीन फसलों, शरद कालीन/बसंत कालीन गन्ने की बुआई के लिए खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण और परिवहन के लिए किसानों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडार एवम कृषि रक्षा इकाइयां सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। जबकि सहकारी समितियों, निजी खाद एवं कीटनाशक दुकानों को सुबह 10 बजे से अपराह्न दो बजे तक खोला जाएगा। जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद, बीज और कीटनाशक की ढुलाई में लगे वाहनों को पुलिस नहीं रोकेगी। वाहन चालक या स्वामी को अपने मालवाहक वाहनों में आवश्यक वास्तु जनपद लखीमपुर खीरी लिखा हुआ स्टिकर लगाना होगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों के बीच सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी रहेगी, जिसके लिए दुकानों के बाहर चूने से गोले बनाए जाएंगे। पास मशीन को प्रयोग से पहले किसानों के हाथों को सेनेटाइजर से साफ किया जाएगा। दुकान परिसर को प्रत्येक दो घंटे बाद एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर घोल से या स्प्रिट से विसंक्रमित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कंबाइन मशीन को चलाने की अनुमति
गेहूं की कटाई-मड़ाई का समय आ गया है। ऐसे में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर मशीन विद स्ट्रा रीपर को लॉकडाउन अवधि में चलाने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए कंबाइन को प्रतिदिन ब्लीचिंग पाउडर घोल या स्प्रिट से विसंक्रमित करने के निर्देश दिए हैं।