लखीमपुर खीरी। शहर कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर अदालत ने शहर कोतवाल को तलब किया है। बताया गया है कि करीब सात महीने पुराने इस मामले में अदालती आदेश के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
शुक्रवार को न्यायिक आदेश की अवज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एडीजे गुलाम मुस्तफा ने शहर कोतवाली प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
आज लगेगी लोक अदालत-
लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लघु फौजदारी, ऋण, राजस्व और सिविल मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। संवाद