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हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना भी डाला

Wed, 11 Feb 2015 07:47 PM IST
लखीमपुर खीरी
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उधारी की रकम का तकादा करने पर ग्रामीण की हंसिया मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे केके शुक्ला ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रमेश गुप्ता ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम छंगाटांडा निवासी उधम सिंह की गांव में ही परचून की दुकान थी। उसकी दुकान से कई गांव वाले सामान उधार ले जाते थे। इनमें गांव का कुंदन भी शामिल था।  21 मई 2011 की सुबह 11 बजे कुंदन के घर उधारी की रकम का तकादा करने उधम सिंह पहुंचा, तो उधारी की रकम के  हिसाब-किताब को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच कुंदन ने हंसिया मार-मारकर उधम को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद फरार हुए कुंदन सिंह को उसी दिन भीरा पुलिस ने धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद कर लिया गया। अभियोजन के समर्थन में मृतक उधम के भाई रुस्तमपाल सिंह और उत्तम सिंह पेश हुए तो डॉ. केसी वर्मा, नरेंद्र सिंह, एसआई आरबी सिंह, जितेंद्र सिंह, सीओ दिलीप शुक्ल ने भी गवाही दी। शासकीय अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। सुनवाई के बाद अदालत ने कुंदन सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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