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लॉकडाउन से मुक्त: फसलों की कटाई-मढ़ाई के लिए दूसरे जिले में ले जा सकेंगे कृषि यंत्र

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लखीमपुर खीरी। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए एक और राहत देने वाली खबर है कि गेहूं की कटाई-मढ़ाई के लिए कृषि यंत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई बाधा नहीं आएगी। बड़े कृषि यंत्रों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर आदि को दूसरे जिलों में भी आवागमन की अनुमति डीएम ने दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के क्रम में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने भी रबी फसलों की कटाई, मढ़ाई और भंडारण को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
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जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि कार्यों का समयबद्ध तरीके से संचालन आवश्यक है। फसलों की कटाई, मढ़ाई के उपकरणों के संचालन के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। उपकरणों के संचालन में लगे वाहन, हेल्पर और श्रमिकों को तहसील के अंदर आवागमन के लिए पास जारी किए जाएंगे। कृषि यंत्रों, मशीनों और उपकरणों की मरम्मत करने वाले गैराज सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक खुले रहेंगे। इसके लिए आवश्यक होने पर पास जारी करने की व्यवस्था एसडीएम स्तर से की जाएगी। बड़े कृषि यंत्रों को दूसरे जनपदों में संचालित करने के लिए डीएम स्तर से पास जारी किए जाएंगे, जो प्रदेश के सभी जनपदों में मान्य होगा। इसके अलावा जायद फसलों की बुआई के लिए बीज-खाद की सहकारी समिति और दुकानें निर्धारित समय से खुलेंगी। उधर, उप निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी ने बताया कि किसानों और कृृषि संचालकों को पास जारी करने के लिए विलोबी मेमोरियल हॉल में कैंप लगाया गया है। यहां आकर किसान अपना पास बनवाने के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि किसानों में कोई शंका है तो वह उपनिदेशक के मोबाइल नंबर 9838500059, जिला कृषि अधिकारी के नंबर 8853732383, कृषि रक्षा अधिकारी के नंबर 7310273933, भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती के नंबर 7651905768 और भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी के नंबर 7007292868 पर संपर्क किया जा सकता है।
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