स्वच्छकारों का होगा पुनर्वास
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। मैनुअल स्केवेंजरों (हाथ से मैला ढोने वाले) के कार्यों के लिए मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में समीक्षा में उनके पुनर्वास पर चर्चा की गई। अध्यक्षता कर रहे सीडीओ नितीश कुमार ने कहा कि स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए परिवार के मुखिया को 40-40 हजार रुपये की एकबारगी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके लिए बैंक खातों का विवरण प्रबंध निदेशक को भेजा गया है।
विकास भवन सभागार में स्वच्छकारों का नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम लागू करने पर विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष/डीएम गौरव दयाल ने नगर क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों और ग्रामीण क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए डीपीआरओ को प्राधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास लिमिटेड के मुताबिक जिले के नगरीय क्षेत्रों में 44 और ग्रामीण क्षेत्रों 77 स्वच्छकार चिह्नित किए गए हैं। कुल 121 में से 119 के बैैंक खातों का विवरण प्रबंध निदेशक को भेजा गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अधिनियम के तहत 40 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वह स्वयं का कोई व्यवसाय कर सकेंगे। बैैठक में नगर पालिका समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।