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मेडिकल स्टोर स्वामियों की मुश्किलें बढ़ीं, नोटिस जारी

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Lakhimpur
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एक फार्मासिस्ट की डिग्री पर चल रहीं दर्जनों दुकानें
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लखीमपुर खीरी। शासन का चाबुक चलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने 110 मेडिकल स्टोर स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। इस व्यवसाय में लगे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनके फार्मासिस्ट का कई जिलों में जाल फैला हुआ है। ऐसे फार्मासिस्टों का चिह्नीकरण किया जा रहा है, जिन्होंने एक से अधिक दुकानों पर अपनी डिग्री का प्रयोग किया है।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जिले में करीब 3500 थोक और फुटकर मेडिकल स्टोर संचालित हैं। मेडिकल स्टोर संचालन के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है, जिसकी निगरानी में ही दवाओं की बिक्री का प्रावधान है। हालांकि बावजूद इसके कुकरमुत्तों की भांति जगह-जगह खुले मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट खोजने से भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपवाद स्वरूप एक-दो को छोड़कर। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सुविधा शुल्क के आदान-प्रदान से काम चलता रहा। अब शासन ने फर्जी श्रेणी में आने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस जिले के करीब 110 मेडिकल स्टोर ऐसे पाए गए हैं, जिनके फार्मासिस्ट की डिग्री अन्य जिलों में भी प्रयोग की गई है। आला अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद हरकत में आए ड्रग इंस्पेक्टर एसएम गुप्ता ने सभी 110 मेडिकल स्टोर मालिकों को नोटिस देकर फर्म में नियुक्त फार्मासिस्ट के मूल पंजीयन प्रमाण पत्र, नवीनीकरण प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रपत्र तलब किए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि तय समय सीमा में प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर
मझगई। इलाके के ग्राम बल्लीपुर कलां व खुर्द में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोरों की बाढ़ सी आ गई है। यही नहीं परचून दुकान के साथ-साथ हर तरह की मेडिसिन बेची जा रही है।
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12 जिलों में काम कर रही एक डिग्री
मेडिकल कारोबार में फैले मकड़जाल का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक डिग्री 12 जिलों में काम कर रही है। बिना किसी रोक-टोक के।
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‘ऐसे मेडिकल स्टोर होंगे सस्पेंड’
शासन से मिले निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक चिह्नित किए गए जिले के 110 मेडिकल स्टोर स्वामियों को नोटिस जारी की जा चुकी है। समय सीमा के अंदर प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर इनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। फार्मासिस्ट के विरुद्ध भी शासन स्तर से कार्रवाई हो सकती है।
-शशिमोहन गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर
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